
चोटिया टोल प्लाजा के पास दो ट्रेलरों की टक्कर के बाद यातायात रहा बाधित, क्रेन ऑपरेटर की अनुपलब्धता और उपकरणों में ईंधन की कमी से प्रभावित हुआ राहत कार्य
बिलासपुर | CG News Hub
राष्ट्रीय राजमार्ग-130 के कटघोरा-अंबिकापुर खंड में सड़क दुर्घटना के बाद राहत एवं बचाव कार्य में लापरवाही बरतने के मामले में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने सख्त रुख अपनाया है। प्राधिकरण ने संबंधित संचालन एवं रखरखाव एजेंसी मेसर्स रविंद्र सिंह आनंद पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एजेंसी पर दुर्घटना प्रबंधन में देरी और निर्धारित परिचालन मानकों का पालन नहीं करने का आरोप है।
12 अक्टूबर की सुबह हुई थी दुर्घटना
जानकारी के अनुसार, 12 अक्टूबर 2026 को तड़के लगभग 3 बजे चोटिया टोल प्लाजा के पास दो ट्रक-ट्रेलरों के बीच टक्कर हो गई थी। दुर्घटना के बाद क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाने में देरी हुई, जिसके कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात प्रभावित रहा। घटना के दौरान राहत कार्य में सामने आई कमियों को गंभीरता से लेते हुए NHAI ने संबंधित एजेंसी की जवाबदेही तय की।
क्रेन ऑपरेटर नहीं मिला, उपकरणों में भी ईंधन की कमी
घटना के निरीक्षण में पाया गया कि एजेंसी का परियोजना प्रबंधक घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। इसके अलावा, दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाने के लिए आवश्यक क्रेन ऑपरेटर उपलब्ध नहीं था। रिकवरी उपकरणों में पर्याप्त ईंधन की कमी के कारण भी राहत कार्य प्रभावित हुआ।
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन नंबर 1033 पर बार-बार सूचना दिए जाने के बावजूद समय पर आवश्यक सहायता उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। इन कमियों के कारण दुर्घटना के बाद यातायात बहाल करने में देरी हुई।
लापरवाही पर NHAI की कार्रवाई
NHAI ने दुर्घटना प्रबंधन, राजमार्ग पेट्रोलिंग और आपातकालीन सहायता से संबंधित निर्धारित दायित्वों के पालन में लापरवाही मानते हुए एजेंसी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया है।
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित और सुचारु यातायात बनाए रखने के लिए दुर्घटना की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता और समयबद्ध सहायता अनिवार्य है। निर्धारित मानकों की अनदेखी करने वाली एजेंसियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
CG News Hub | हमर छत्तीसगढ़ हमर खबर

