कोरबा, 29 जुलाई 2026। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले के किसानों के लिए अधिसूचित खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। उप संचालक कृषि, कोरबा ने सभी किसानों से समय सीमा के भीतर फसल बीमा कराने की अपील की है, ताकि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली संभावित फसल क्षति की स्थिति में उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल सके।
कृषि विभाग के अनुसार जिले में योजना के अंतर्गत धान (सिंचित एवं असिंचित), मक्का, उड़द, तुअर, मूंग, कोदो, कुटकी, मूंगफली एवं रागी फसलें अधिसूचित हैं। योजना का लाभ ऋणी एवं अऋणी किसानों के साथ-साथ भू-धारक, बटाईदार तथा वनपट्टाधारी किसान भी प्राप्त कर सकते हैं।
विभाग ने बताया कि प्राकृतिक आपदा के कारण फसल को नुकसान होने पर किसान 72 घंटे के भीतर टोल फ्री नंबर 14447 पर सूचना देकर दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। समय पर सूचना देने से दावा प्रक्रिया सरल और शीघ्र पूरी की जा सकेगी।
अऋणी किसान आवश्यक दस्तावेजों के साथ कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), संबंधित बैंक, लोक सेवा केंद्र अथवा प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। कृषि विभाग ने किसानों से अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए शीघ्र फसल बीमा कराने की अपील की है।


