कोरबा, कटघोरा

22 जून 2026। जिले में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने एक और सख्त कार्रवाई करते हुए तहसील कार्यालय कटघोरा में पदस्थ सहायक ग्रेड-02 श्रीमती मंजू कृष्णा धिरही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई नकल जारी करने के एवज में आवेदक से अवैध राशि मांगने की शिकायत की जांच में प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने के बाद की गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदक श्री किशन कुमार ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं दण्डाधिकारी कटघोरा के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की थी कि तहसील कार्यालय में नकल जारी करने के बदले रिश्वत की मांग की गई। शिकायत के समर्थन में वीडियो रिकॉर्डिंग भी प्रस्तुत की गई थी। मामले की जांच एवं परीक्षण के बाद एसडीएम कटघोरा ने संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा करते हुए प्रतिवेदन जिला प्रशासन को भेजा।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कुणाल दुदावत ने प्रतिवेदन के परीक्षण उपरांत पाया कि संबंधित कर्मचारी का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत है। इसके आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत कार्रवाई करते हुए श्रीमती मंजू कृष्णा धिरही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय पोंड़ीउपरोड़ा निर्धारित किया गया है। नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय कार्यों में किसी भी प्रकार की अनियमितता, भ्रष्टाचार अथवा आम नागरिकों से अवैध वसूली की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा। दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध भविष्य में भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन ने इसे पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का हिस्सा बताया है।

