रायपुर, 6 जुलाई 2026। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में चिन्हांकित बल्क वेस्ट जनरेटर्स (बड़े पैमाने पर कचरा उत्पन्न करने वाले संस्थानों) का पंजीयन सुनिश्चित कराने के लिए परिपत्र जारी किया है। विभाग ने इस संबंध में सभी नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं।
जारी परिपत्र के अनुसार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा बल्क वेस्ट जनरेटर्स के पंजीयन हेतु एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है, जो 1 जून 2026 से प्रभावशील है। भारत सरकार द्वारा जारी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के तहत चिन्हित सभी बल्क वेस्ट जनरेटर्स का इस पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य किया गया है।
नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी नगरीय निकायों को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्र में संचालित ऐसे सभी संस्थानों, प्रतिष्ठानों एवं परिसरों की पहचान कर उनका पंजीयन केंद्रीय पोर्टल पर कराना सुनिश्चित करें। विभाग का कहना है कि इससे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा सकेगा तथा कचरे के वैज्ञानिक निपटान को बढ़ावा मिलेगा।
विभाग ने निकायों से कहा है कि निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए पंजीयन प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, ताकि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता से जुड़े लक्ष्यों को प्रभावी रूप से हासिल किया जा सके।


