रायपुर

खाद्य विभाग ने किया स्पष्ट—बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में परेशानी होने मात्र से कोई भी पात्र हितग्राही राशन से वंचित नहीं होगा
रायपुर, 26 अक्टूबर 2026। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन प्राप्त करने के दौरान यदि किसी हितग्राही का फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक मशीन में मैच नहीं होता है, तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसी स्थिति में पात्र हितग्राहियों को नियमानुसार वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से राशन उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके तहत नॉमिनी (नामांकित व्यक्ति) अथवा OTP आधारित प्रमाणीकरण के जरिए राशन प्राप्त किया जा सकता है।
बुजुर्ग हितग्राहियों को मिलेगी राहत
खाद्य विभाग के अनुसार, कई बार उम्र बढ़ने, उंगलियों के निशान स्पष्ट नहीं होने या अन्य कारणों से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में परेशानी आती है। ऐसी स्थिति में केवल फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं होने के आधार पर किसी पात्र हितग्राही को राशन से वंचित नहीं माना जा सकता। बुजुर्गों और बायोमेट्रिक सत्यापन में कठिनाई का सामना करने वाले लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था महत्वपूर्ण है।
नॉमिनी या OTP से प्राप्त कर सकते हैं राशन
रायपुर जिले के खाद्य नियंत्रक ने इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में हितग्राहियों की सुविधा के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं निर्धारित हैं। यदि किसी हितग्राही का फिंगरप्रिंट मशीन में मैच नहीं होता है, तो वह नियमानुसार नॉमिनी अथवा OTP आधारित प्रमाणीकरण की सुविधा के संबंध में जानकारी लेकर राशन प्राप्त कर सकता है।
भ्रामक जानकारी से बचने की अपील
खाद्य विभाग ने कहा है कि फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं होने के कारण बुजुर्गों या अन्य पात्र हितग्राहियों को राशन नहीं मिल पाने संबंधी अधूरी जानकारी से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए हितग्राहियों को वैकल्पिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और उचित प्रक्रिया के तहत राशन लेना चाहिए।
CG NEWS HUB की अपील: यदि राशन दुकान पर फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने के कारण परेशानी आती है, तो हितग्राही वैकल्पिक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया के बारे में राशन दुकान संचालक या संबंधित खाद्य विभाग के अधिकारियों से जानकारी लें।
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