Friday, September 11, 2026
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छत्तीसगढ़ के बच्चों के हक की एक भी मेडिकल सीट प्रभावित नहीं होगी: स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल

डोमिसाइल को लेकर शिकायत मिली तो होगी गंभीरता से जांच, फर्जी जानकारी देने पर प्रवेश होगा निरस्त

रायपुर, 23 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ के चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि प्रदेश के बच्चों के हितों के साथ किसी भी तरह की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेडिकल कॉलेजों और MBBS सीटों में वृद्धि का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के अधिक से अधिक विद्यार्थियों को चिकित्सा शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना है।

मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि डोमिसाइल को लेकर यदि कहीं कोई शिकायत या शंका सामने आती है, तो उसकी गंभीरता से जांच कराई जाएगी। काउंसलिंग व्यवस्था को पारदर्शी और पुख्ता बनाया गया है। जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सही हैं, उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं नियमों के उल्लंघन या फर्जीवाड़े की पुष्टि होने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों ने कड़ी मेहनत की है और उनके भविष्य एवं अधिकारों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। मेडिकल कॉलेज और सीटों की संख्या बढ़ाना उपलब्धि है, लेकिन यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि इसका लाभ केवल पात्र विद्यार्थियों को ही मिले।

नियमों के अनुसार हो रही नीट यूजी काउंसलिंग

नीट यूजी प्रवेश वर्ष 2026 की राज्य स्तरीय काउंसलिंग में पंजीयन, प्राथमिकता क्रम, सीट आवंटन, मूल दस्तावेजों की संवीक्षा और प्रवेश की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार ऑनलाइन एवं पारदर्शी तरीके से की जा रही है।

छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) स्नातक प्रवेश नियम, 2025 के नियम 7 के तहत अभ्यर्थियों के मूल निवासी प्रमाण-पत्र, श्रेणी/संवर्ग संबंधी प्रमाण-पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। सीट आवंटन के बाद मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने और सत्यापन में पात्र पाए जाने के बाद ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी।

गलत जानकारी देने पर प्रवेश निरस्त

प्रवेश नियमों के नियम 12 में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी अभ्यर्थी ने झूठी या गलत जानकारी देकर अथवा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है, तो उसका प्रवेश नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है। प्रवेश के बाद भी यदि किसी त्रुटि या चूक के कारण अपात्र अभ्यर्थी का प्रवेश पाया जाता है, तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

मूल निवासी प्रमाण-पत्र अथवा अन्य दस्तावेजों को लेकर शिकायत मिलने पर नियमानुसार जांच कर कार्रवाई की जा सकेगी।

अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील

राज्य काउंसलिंग समिति ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि नीट यूजी काउंसलिंग को लेकर किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक जानकारी पर विश्वास न करें। किसी समस्या, शंका या शिकायत की स्थिति में अभ्यर्थी अधिकृत काउंसलिंग पोर्टल के Candidate Login में उपलब्ध “Candidates Grievances and Query Redressal System” के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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