कोरबा, 12 जून 2026। वर्षा ऋतु के दौरान मछलियों के प्रजनन एवं वंश वृद्धि को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जिले में 16 जून से 15 अगस्त 2026 तक बंद ऋतु (क्लोज सीजन) घोषित की गई है। इस अवधि में अधिकांश नदी, नालों एवं अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों में मछली पकड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
मत्स्य पालन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम के तहत यह निर्णय लिया गया है, ताकि मछलियों के प्राकृतिक प्रजनन को संरक्षण मिल सके और मत्स्य संपदा में वृद्धि हो सके। प्रतिबंध अवधि के दौरान जिले के सभी नदी-नालों एवं उनसे जुड़े जल संसाधनों में मत्स्य आखेट पूरी तरह वर्जित रहेगा।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे छोटे तालाब एवं जल स्रोत, जिनका किसी नदी या नाले से संबंध नहीं है, तथा जलाशयों में संचालित केज कल्चर गतिविधियां इस प्रतिबंध के दायरे में नहीं आएंगी।
सहायक संचालक, मछली पालन विभाग ने बताया कि बंद ऋतु के दौरान यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से मछली पकड़ते हुए पाया जाता है और अपराध सिद्ध होता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
विभाग ने जिले के मछुआरों एवं आम नागरिकों से अपील की है कि वे मत्स्य संरक्षण के इस अभियान में सहयोग करें तथा निर्धारित अवधि के दौरान मत्स्य आखेट से बचें, जिससे जल स्रोतों में मछलियों की संख्या और जैव विविधता सुरक्षित रह सके।

