Friday, August 21, 2026
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कालोनी या भवन खरीदने से पहले पंजीयन, विकास अनुमति और स्वीकृत ले-आउट जरूर जांचें

रायपुर, 18 अगस्त 2026। नगरीय क्षेत्रों में अवैध कालोनियों के निर्माण पर प्रभावी रोक लगाने और नागरिकों के हितों की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम, 1998 में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी भूखण्ड, मकान अथवा भवन को खरीदने से पहले संबंधित दस्तावेजों की अनिवार्य रूप से जांच करें।

अधिनियम की धारा 339-क के तहत नगरपालिका परिषद अथवा नगर पंचायत क्षेत्र में भूमि को भूखण्डों में विभाजित कर कालोनी विकसित करने वाले व्यक्ति का कालोनाइजर के रूप में पंजीयन अनिवार्य है। इसी प्रकार भवन अथवा अपार्टमेंट का निर्माण कर उसका विक्रय या अंतरण करने वाले भवन निर्माता के लिए भी पंजीयन प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।

अवैध कालोनी निर्माण पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान

अवैध व्यपवर्तन अथवा अवैध कालोनी निर्माण के मामलों में अधिनियम की धारा 339-ग के तहत तीन से सात वर्ष तक के कारावास तथा न्यूनतम एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त न्यायालय द्वारा प्रतिकर राशि का भुगतान करने का आदेश भी दिया जा सकता है।

नियमों के अनुसार कालोनाइजर का पंजीयन प्रमाण-पत्र पांच वर्ष के लिए वैध होता है। प्रत्येक कालोनी के विकास कार्य एवं भूखण्डों के विक्रय के लिए सक्षम प्राधिकारी से पृथक विकास अनुमति लेना आवश्यक है।

ईडब्ल्यूएस के लिए 15 प्रतिशत भूमि आरक्षित

नियमों के तहत आवासीय कालोनियों में कुल भूमि का 15 प्रतिशत क्षेत्र आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षित रखना अनिवार्य है। साथ ही निर्धारित भूखण्डों को विकास कार्य पूर्ण होने तक नगरपालिका के पास बंधक रखना होता है।

भूखण्ड खरीदने से पहले इन दस्तावेजों की करें जांच

सूरजपुर जिला प्रशासन ने कालोनाइजरों एवं भवन निर्माताओं से सभी निर्धारित नियमों का पालन करने की अपील की है। वहीं नागरिकों से भी कहा गया है कि भूखण्ड या भवन खरीदने से पहले संबंधित नगरीय निकाय से निम्न दस्तावेजों की जांच अवश्य करें—

  • कालोनाइजर का वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र।
  • कालोनी की विकास अनुमति।
  • सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत ले-आउट।
  • भूखण्ड की बंधक स्थिति।
  • भवन अथवा अपार्टमेंट से संबंधित आवश्यक स्वीकृतियां।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों की जागरूकता और खरीद से पहले दस्तावेजों की जांच से अवैध कालोनियों एवं अनधिकृत निर्माण के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान से बचा जा सकता है।

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