Saturday, June 13, 2026
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24 घंटे में मिलेगा दुकान एवं स्थापना पंजीयन प्रमाणपत्र, पूरी प्रक्रिया हुई ऑनलाइन


रायपुर, 10 जून 2026। छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यापारियों, दुकानदारों और विभिन्न प्रतिष्ठानों को बड़ी राहत देते हुए छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) नियम, 2021 में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। श्रम विभाग द्वारा 3 जून 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार अब पंजीयन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और स्व-घोषणा आधारित कर दी गई है, जिससे व्यवसायों को तेज, पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं मिल सकेंगी।
नए नियमों के तहत नियोक्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन, आवश्यक दस्तावेजों की अपलोडिंग तथा ई-चालान के माध्यम से शुल्क जमा करने के बाद मात्र 24 घंटे के भीतर श्रम पहचान संख्या (लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर) सहित पंजीयन प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाएगा। पहले इस प्रक्रिया में विभागीय स्तर पर अधिक समय लगता था।
संशोधित व्यवस्था के अनुसार दुकानों और प्रतिष्ठानों का पूरा रिकॉर्ड अब श्रम विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर संधारित किया जाएगा। वेब पोर्टल से जारी प्रमाणपत्र को अधिनियम एवं नियमों के तहत पूर्ण वैधता प्राप्त होगी। हालांकि आवेदन में दी गई किसी भी गलत, भ्रामक या असत्य जानकारी की पूरी जिम्मेदारी नियोक्ता की होगी।
नए प्रावधानों के तहत प्रत्येक प्रतिष्ठान संचालक को अपने पंजीयन प्रमाणपत्र को प्रतिष्ठान के प्रमुख और स्पष्ट दिखाई देने वाले स्थान पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। वहीं प्रतिष्ठान के नाम, पते, कर्मचारियों की संख्या, व्यवसाय की प्रकृति अथवा अन्य आवश्यक विवरणों में परिवर्तन होने पर ऑनलाइन संशोधन आवेदन किया जा सकेगा। इसके लिए 100 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है और संशोधित प्रमाणपत्र भी 24 घंटे के भीतर जारी करने का प्रावधान किया गया है।
राज्य सरकार ने पुराने प्रपत्र-2 को समाप्त कर नया प्रपत्र लागू किया है, जिसमें श्रम पहचान संख्या, प्रतिष्ठान का पूरा पता, ई-मेल, मोबाइल नंबर, व्यवसाय का स्वरूप, संगठन का प्रकार, ईएसआई-ईपीएफ पंजीयन, नियोक्ता एवं प्रबंधक का विवरण, कर्मचारियों की श्रेणीवार जानकारी और साप्ताहिक अवकाश सहित कई नई जानकारियां शामिल की गई हैं।
श्रमायुक्त हिम शिखर गुप्ता ने कहा कि यह संशोधन राज्य में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ऑनलाइन पंजीयन, 24 घंटे की समय-सीमा और स्व-प्रमाणन आधारित व्यवस्था से छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और सेवा प्रतिष्ठानों को बड़ी सुविधा मिलेगी। साथ ही विभागीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ेगी।
नए नियमों के लागू होने से छत्तीसगढ़ में व्यवसाय शुरू करने और संचालित करने की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सरल, डिजिटल और सुविधाजनक हो जाएगी।

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