
कोरबा। राशन कार्ड से जुड़ी सेवाओं को आम नागरिकों के लिए अधिक सरल और सुलभ बनाने के उद्देश्य से राज्य शासन ने नई व्यवस्था लागू की है। अब नया राशन कार्ड बनवाने, राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ने तथा अपात्र या अलग हो चुके सदस्य का नाम हटाने के लिए नागरिक सेवा सेतु पोर्टल, ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) और लोक सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।
यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 तथा छत्तीसगढ़ राशन कार्ड नियम, 2012 के तहत लागू की गई है। इसके तहत जिले के सभी कॉमन सर्विस सेंटर और लोक सेवा केंद्रों पर यह सुविधा उपलब्ध करा दी गई है।
नई व्यवस्था के प्रभावी संचालन के लिए 13 जुलाई को कलेक्टरेट सभागार में जिले के सभी लोक सेवा केंद्र संचालकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। ई-गवर्नेंस विभाग की तकनीकी टीम ने सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से राशन कार्ड आवेदनों के ऑनलाइन निराकरण की चरणबद्ध प्रक्रिया की जानकारी दी।
प्रशिक्षण के दौरान जिला खाद्य विभाग के अधिकारियों ने पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, सेवा शुल्क तथा अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही प्रतिभागियों के प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नागरिकों से केवल शासन द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जाएगा। नई व्यवस्था से राशन कार्ड संबंधी सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी।

