कोरबा, 18 जुलाई 2026।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के तत्वावधान तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशन में शनिवार को जिला न्यायालय कोरबा में चेक बाउंस (परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138) से संबंधित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया।
विशेष लोक अदालत का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा संतोष शर्मा ने किया। इस अवसर पर जिले के विभिन्न न्यायालयों के न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव, अधिवक्तागण, लीगल एड डिफेंस काउंसिल, पैरालीगल वालंटियर्स तथा बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।
इस विशेष लोक अदालत का आयोजन सर्वोच्च न्यायालय से लेकर तहसील स्तर तक किया गया। जिला न्यायालय कोरबा के साथ-साथ तालुका विधिक सेवा समितियों कटघोरा एवं पाली में भी परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के लंबित मामलों को आपसी सहमति एवं राजीनामे के आधार पर निराकरण के लिए रखा गया।
विशेष लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन एवं न्यायालयों में लंबित कुल 744 प्रकरणों को चिन्हित किया गया था। इनके शीघ्र एवं सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए 09 खंडपीठों का गठन किया गया। दिनभर चली सुनवाई के दौरान 49 मामलों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि विशेष लोक अदालत का उद्देश्य चेक बाउंस से जुड़े विवादों का आपसी समझौते के आधार पर त्वरित समाधान कर न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम करना तथा पक्षकारों को सरल, सुलभ और त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है।


